: भोपाल के अवैध चिल्ड्रन होम प्रकरण में दो परियोजना अधिकारी निलंबित
Admin
Sun, Jan 7, 2024
4 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंक कानूनगो एवं सहयोगी अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल के तारासेवनिया स्थित , (आंचल बाल गृह ) में औचक निरीक्षण किया तो पाया गया की , उक्त बाल गृह बिना वैधानिक पंजीयन एवम् मान्यता के ही संचालित हो रहा था।
इस पर भोपाल कमिश्ननर पवन कुमार शर्मा एवं भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक-एक परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है । एवं कमिश्नर भोपाल द्वारा सहायक संचालक आईसीपीएस (समेकित बाल संरक्षण योजना) श्री राम गोपाल यादव को तीन दिवस के अंदर कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है!
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