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: भोपाल के संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तहसील ऑफिस की अंधेर नगरी, पैसे बिना काम नहीं*

Admin

Mon, Jul 29, 2024
*भोपाल के संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) तहसील ऑफिस की अंधेर नगरी, पैसे बिना काम नहीं* एक प्लॉट ग्राम बेहटा के नामांतरण की प्रक्रिया को समझें । अधिवक्ता मनोज नरसिंघानी ने अपने क्लाइंट के नामांतरण आवेदन को विधिवत समस्त दस्तावेज के साथ तहसील संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में लगाया, जिसका आवेदन क्रमांक 022802021538046 APP 20825337 जिसका प्रकरण क्रमांक 0051/अ-6/24-25 इस प्रकरण को अतिरिक्त तहसीलदार राजेश गौतम के लिपिक लोकमान्य शर्मा द्वारा कहा गया कि यह भूमि पूर्व में आफताब जहां बेगम के नाम पर है। ऐसे प्रकरण में 15 से 20 हजार रुपए लेते है बगैर पैसों के नामांतरण नहीं करते हैं। मांगे गए रूपयों की डिमांड पूरी नहीं करने पर अधिवक्ता द्वारा दिनाक 23/04/2024 को लगाए गए आवेदन को 20/07/2024 को यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि वर्तमान राजस्व में विक्रेता का नाम नहीं है और ऐसी स्थिति में प्रकरण का नामांतरण किया जाना संभव नहीं है । फिर इसी प्रकरण में ट्विस्ट ट्विस्ट देखने को मिलता है। यही लम्बित प्रकरण पुनः आवेदिका विधि विरुद्ध प्रस्तुत करती है इसमें अधिवक्ता के नाम की जगह पर स्वयं और मोबाइल नंबर 8120921942 एक (दलाल/ ब्रोकर) का अंकित कर. जिसका आवेदन दिनांक 15/7/2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका आवेदन क्रमांक 022802021538046 APP 21728108 आवेदन दिनाक 15/07/2024 और प्रकरण क्रमांक 0341/अ-6/24-25 इस आवेदन पर कार्यवाही कितना तेजी से, सिर्फ 7 दिनों में 22/07/2024 को नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया। विशेष नोट, इसी दलाल /ब्रोकर के मोबाईल नम्बर 8120921942 पर रेवेन्यू केस मैनेजमेंट डिस्टेंट (RCMS) मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल पर 253 (दो सौ तिरपन) आवेदन दर्ज है जिसमें आवेदन की समय अवधि पूर्ण होने के  पहले ही नामांतरण का आदेश पारित किया गया है। यह जानकारी दस्तावेजों के आधार पर भोपाल जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य अधिवक्ता मनोज नरसिंघानी द्वारा दी गई। जांच के बिंदु /।  1, लंबित प्रकरण का  आवेदिका को पहले कैसे पता चला कि अधिवक्ता द्वारा लगा आवेदन 20 जुलाई 2024 को  निरस्त होने वाला हैं ? तभी तो उसने 15 जुलाई 2024 को उसी प्लॉट का नया आवेदन ऑनलाइन जमा कर दिया ? 2 एक ही तहसील कार्यालय द्वारा एक ही प्रकरण को पहले 20 जुलाई को निरस्त कर दिया जाता हैं , और पुनः उसी आवेदन को 2 दिन बाद 22 जुलाई 2024 को  नया प्रकरण बता कर नामांतरण का आदेश दे दिया जाता हैं , निरस्त के बाद तो ऊपर के अधिकारी कार्यालय में प्रकरण जाना था ? 3  एक ही प्लॉट का पटवारी प्रतिवेदन, एक ही पटवारी द्वारा अलग अलग दिया जाना ?  

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