: Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट*
Admin
Mon, Sep 9, 2024
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*S. 27 Evidence Act | खुलासे के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आता तो अभियुक्त का बयान अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक है, यदि तथ्य पुलिस को पहले से पता था।
कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को पलटते हुए ऐसा माना। कोर्ट ने माना कि अपराध स्थल के बारे में अभियुक्त द्वारा किया गया खुलासा अप्रासंगिक था, क्योंकि यह तथ्य पुलिस को पहले से पता था। इसलिए धारा 27 के तहत बयान स्वीकार्य नहीं था।
*केस टाइटल: अल्लारखा हबीब मेमन आदि बनाम गुजरात राज्य, आपराधिक अपील नंबर 2828-2829 वर्ष 2023*
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