मध्यप्रदेश में 25 अगस्त 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में : दूध, घी एवं दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी विशेष अभियान 5.61 करोड़ रुपये की 11.73 लाख किलो खाद्य सामग्री जब्त,
Ashwani Kumar Sinha
Tue, Aug 25, 2026
दूध, घी एवं दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध प्रदेशव्यापी विशेष अभियान
5.61 करोड़ रुपये की 11.73 लाख किलो खाद्य सामग्री जब्त, 4,642 नमूने लिए
भोपाल, 25 अगस्त 2026। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्यप्रदेश में मिलावटी दूध, घी एवं दुग्ध उत्पादों के विरुद्ध 20 जुलाई से 25 अगस्त 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है। अभियान के दौरान प्रदेशभर में 4,642 नमूने जांच के लिए लिए गए तथा 11.73 लाख किलोग्राम खाद्य सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत 5.61 करोड़ रुपये है, जब्त की गई। विभाग के अनुसार अभियान आगे भी जारी रहेगा।
अभियान के तहत दूध एवं दुग्ध उत्पादों सहित घी के 2,605 लीगल नमूने और 2,037 सर्विलेंस नमूने लिए गए। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा अब तक 680 नमूनों की जांच कर रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।
जांच में विभिन्न घी एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के 174 नमूने अमानक पाए गए। वहीं घी के 25 ब्रांड असुरक्षित पाए गए, जिनमें पाम ऑयल सहित अन्य मिलावट की पुष्टि हुई। संबंधित निर्माताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों को भी पत्र भेजे जा रहे हैं।
अभियान के दौरान 18 लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए तथा अधिनियम की धारा 32 के तहत 172 नोटिस जारी किए गए। अमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों से संबंधित मामलों में विक्रेताओं एवं निर्माताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालयों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एनालॉग पनीर पर भी कार्रवाई
एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 10.835 किलोग्राम एनालॉग पनीर जब्त किया गया।
नागपुर से भोपाल आ रही बस में संदिग्ध मिल्क केक और मावा

भोपाल में 24 अगस्त को नागपुर से आने वाली नटवर बस में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संदिग्ध मिल्क केक एवं मावा बिना बिल/बिल्टी के परिवहन होते पाया। मामले में कार्रवाई के लिए कलेक्टर, नागपुर को पत्र भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान सामने आए असुरक्षित एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों में संबंधित निर्माताओं और विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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