मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु : राज्य उपभोक्ता आयोग और ग्राहक पंचायत मिलकर पारदर्शी व उत्तरदायी न्याय प्रणाली की दिशा में
Ashwani Kumar Sinha
Tue, Jun 24, 2025
📰 “उपभोक्ता आयोग में निष्क्रिय मध्यस्थों के स्थान पर नए पैनल गठन की प्रक्रिया शीघ्र”
📅 भोपाल | 23 जून 2025 | विशेष संवाददाता
उपभोक्ता हित संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल करते हुए — अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा दिनांक 8 जून 2025 को प्रस्तुत मांगपत्र पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मध्यप्रदेश ने सकारात्मक रुख अपनाया है।
यह आवेदन उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के अंतर्गत राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्त मध्यस्थों के कार्यकाल की वैधता स्पष्ट करने तथा नए पैनल के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु प्रस्तुत किया गया था।
📌 मुख्य विषय: पारदर्शिता और समयबद्ध न्याय की माँग
ग्राहक पंचायत ने अपने आवेदन में यह दर्शाया कि:
12 जुलाई 2022 को घोषित मध्यस्थ पैनल की कार्यावधि दो वर्ष मानने पर जुलाई 2024 में समाप्त हो चुकी है।
आज तक राज्य या जिला स्तर पर कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की गई, जिससे वैधानिक अस्पष्टता बनी हुई है।
यह स्थिति न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
🤝 रजिस्ट्रार श्री शोभित जैन (वरिष्ठ IAS) ने क्या कहा?
राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री शोभित जैन ने ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को आयोजित चर्चा में:
✔️ ग्राहक पंचायत द्वारा उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लिया।
✔️ आयोग के पैनल में वर्तमान में निष्क्रिय या कार्यरत न रहने वाले मध्यस्थों की स्थिति पर ध्यान देने की बात कही।
✔️ स्पष्ट किया कि नवीन पात्र, सक्रिय एवं प्रशिक्षित मध्यस्थों के चयन हेतु आयोग शीघ्र आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करेगा।
✔️ उन्होंने ग्राहक पंचायत जैसे स्वीकृत उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी को सकारात्मक और सराहनीय बताया।
🗣️ ग्राहक पंचायत की प्रतिक्रिया
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर के महानगर अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र रघुवंशी एवं विधि आयाम प्रमुख श्री अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस वार्ता को “एक ऐतिहासिक संवाद की शुरुआत” बताया। उन्होंने कहा:
“हमारा उद्देश्य है कि उपभोक्ता आयोगों में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी मध्यस्थता प्रणाली सुदृढ़ हो। यह संवाद इसी दिशा में एक कदम है।”
📜 संगठन परिचय – अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
50 वर्षों से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता हित में कार्यरत
उपभोक्ता संरक्षण, जन-जागरूकता, नीतिगत संवाद, और न्यायिक भागीदारी में सक्रिय
गैर-राजनीतिक, गैर-सरकारी, समाजोन्मुखी संगठन
🔍 निष्कर्ष
मध्यस्थता जैसी वैकल्पिक न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु नवीन पैनल का गठन, निष्क्रिय सदस्यों की समीक्षा, और योग्य नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति — ये सभी उपभोक्ता हित की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं।
इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य उपभोक्ता आयोग और नागरिक संगठन मिलकर पारदर्शी व उत्तरदायी न्याय प्रणाली की दिशा में ठोस कार्य कर सकते हैं।
✍️ – लोकनीति संवाद डेस्क, भोपाल
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