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आमजन को असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा : भोपाल जिले में ‘देव गोल्ड लाल मिर्च पाउडर’ का विक्रय प्रतिबंधित, आमजन को किया गया सतर्क

Ashwani Kumar Sinha

Tue, Apr 22, 2025

भोपाल जिले में ‘देव गोल्ड लाल मिर्च पाउडर’ का विक्रय प्रतिबंधित, आमजन को किया गया सतर्क

भोपाल, 22 अप्रैल 2025: जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र “देव गोल्ड लाल मिर्च पाउडर” के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उस समय लिया गया जब ग्राम रतुआ रतनपुर, तहसील बैरसिया स्थित रितेश किराना स्टोर से लिए गए नमूने को असुरक्षित घोषित किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती पूजा शाक्य द्वारा 22 मार्च 2025 को लिए गए नमूने को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल में परीक्षण हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह उत्पाद खाद्य मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसे ‘असुरक्षित’ श्रेणी में रखा गया।

इस रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा उक्त मिर्च पाउडर के संपूर्ण जिले में विक्रय, संग्रहण और उपभोग को प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए। यह कार्रवाई भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिनांक 18 जून 2024 के निर्देशों और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 36(3)(b) एवं 18(1)(g) के अंतर्गत की गई है।

निर्माता का विवरण:
मे. तनुश्री फूड्स एंड स्पाइसेस, बालिका महाविद्यालय के सामने, अवधपुरी, सीहोर, मध्यप्रदेश द्वारा निर्मित इस मिर्च पाउडर को बाजार से हटाने (रिकॉल) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

अधिकारियों की अपील:
मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार दुबे ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंधित मिर्च पाउडर का उपयोग न करें तथा यदि यह बाजार में उपलब्ध हो तो तत्काल संबंधित कार्यालय को सूचित करें।

इस निर्णय का उद्देश्य आमजन को असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना है।

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