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वैध खाद्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही प्रोसेस्ड वाटर खरीदें तथा : बिना खाद्य लाइसेंस संचालित प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

Ashwani Kumar Sinha

Wed, Aug 5, 2026

बिना खाद्य लाइसेंस संचालित प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

भोपाल। शिकायत प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को इंद्रपुरी स्थित राज एंटरप्राइजेज की प्रोसेस्ड वाटर यूनिट पर आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने पर विभाग ने यूनिट में प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकिंग एवं विक्रय का कार्य तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि प्रतिष्ठान में 20 लीटर के कैंपर एवं जारों में प्रोसेस्ड वाटर भरकर विक्रय किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि यूनिट की उत्पादन क्षमता लगभग 15,000 लीटर प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिष्ठान के पास प्रोसेस्ड वाटर के उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं पैकिंग के लिए आवश्यक खाद्य लाइसेंस (FSSAI) उपलब्ध नहीं था।

जांच के दौरान प्रतिष्ठान में उपयोग किए जा रहे जल की पेयजल गुणवत्ता परीक्षण (Potable Water Test Report) भी उपलब्ध नहीं मिली। इसके अलावा जल गुणवत्ता परीक्षण, स्वच्छता एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। विभाग के अनुसार इन परिस्थितियों में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा रहा प्रोसेस्ड वाटर निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षित है।

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए यूनिट का संचालन बंद कराया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिष्ठान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

यह कार्रवाई मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री शिवराज पावक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव एवं श्री अरुणेश पटेल द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका के अधिकारी भी उपस्थित रहे और आवश्यक सहयोग प्रदान किया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल वैध खाद्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों से ही प्रोसेस्ड वाटर खरीदें तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी भी अनियमितता की सूचना तत्काल विभाग को दें।

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