भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण अभियान : लालघाटी सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, कमियां मिलने पर सुधार सूचना की कार्रवाई
Ashwani Kumar Sinha
Thu, Sep 17, 2026
भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग का निरीक्षण अभियान
लालघाटी सहित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच, कमियां मिलने पर सुधार सूचना की कार्रवाई
भोपाल, 17 सितंबर 2026। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन तथा खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग, जिला भोपाल द्वारा लालघाटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट, लालघाटी के निरीक्षण में खाद्य लाइसेंस/पंजीयन, पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र एवं फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए गए। किचन में साफ-सफाई संबंधी कमियां भी मिलीं। गुणवत्ता जांच के लिए मूंगदाल, मूंगफली और आटे के नमूने लिए गए। प्रतिष्ठान को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
Food and Flavours Chai Sutta Bar, लालघाटी रोड-ब्यावरा रोड में किचन अत्यंत छोटे स्थान में संचालित पाया गया। पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र और पानी की वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली। खाद्य लाइसेंस/पंजीयन भी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं था। शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों के लिए पृथक फ्रीजर की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई। इन कमियों पर सुधार सूचना जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
सुरवाना रेस्टोरेंट, लालघाटी, वीआईपी रोड के निरीक्षण में किचन में खुले डस्टबिन तथा कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था पाई गई। निरीक्षण के दौरान Varun Lajawab Gold Hakka Noodles का एक पैकेट मिला। कुल पांच फ्रीजर संचालित पाए गए, जिनमें खाद्य सामग्री का भंडारण था। नॉनवेज खाद्य पदार्थों के लिए पृथक फ्रीजर का उपयोग पाया गया। कमियों के संबंध में सुधार सूचना जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।
होटल इम्पीरियल सांवरे, लालघाटी, वीआईपी रोड के निरीक्षण में मौके पर रेस्टोरेंट का संचालन नहीं पाया गया। होटल में शादी एवं बैंक्वेट हॉल के आयोजनों के दौरान कमरों को किराए पर दिए जाने की व्यवस्था पाई गई। खाद्य सुरक्षा सहित संबंधित लाइसेंसों की जांच में आवश्यक लाइसेंस उपलब्ध पाए गए तथा निरीक्षण के दौरान कोई विशेष खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितता नहीं मिली।
ड्रैगन हाउस होटल एवं रेस्टोरेंट, एम.पी. नगर का खाद्य पंजीयन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दो दिवस पूर्व आगामी आदेश तक निलंबित किया गया था। इसी कार्रवाई के क्रम में आबकारी विभाग, जिला भोपाल द्वारा प्रतिष्ठान में संचालित बीयर बार एवं बार का आबकारी अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने, खाद्य लाइसेंस/पंजीयन प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं पेस्ट कंट्रोल संबंधी दस्तावेज अद्यतन रखने तथा खाद्य पदार्थों के सुरक्षित एवं स्वच्छ भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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