921 पनीर नमूनों में 123 अमानक मिले : वास्तविक डेयरी पनीर दिया जा रहा है या एनालॉग उत्पाद। स्वास्थ्य से ज्यादा उपभोक्ता को भ्रमित करने का जोखिम
Ashwani Kumar Sinha
Wed, Aug 12, 2026
921 पनीर नमूनों में 123 अमानक मिले
आदेश में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में किए गए निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि वर्ष 2025-26 में 921 पनीर के रेग्युलेटेड नमूनों की जांच की गई। इनमें 123 नमूने अमानक पाए गए। इनमें 98 नमूने BR Reading तथा 25 नमूने Fat प्रतिशत के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिले। आदेश में इसे पनीर के मानकों के पूर्ण पालन में कमी तथा पनीर के स्थान पर एनालॉग पनीर के इस्तेमाल की संभावना से जोड़ा गया है।
होटल-रेस्टोरेंट और ढाबे भी दायरे में
आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग प्रतिष्ठान, ढाबे, स्ट्रीट फूड विक्रेता और अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त एनालॉग उत्पादों की वास्तविक पहचान कई बार स्पष्ट नहीं की जाती। मेन्यू कार्ड या मूल्य सूची में केवल ‘पनीर’ लिखे जाने और उत्पाद की वास्तविक प्रकृति की जानकारी नहीं दिए जाने से उपभोक्ता को यह पता नहीं चल पाता कि उसे वास्तविक डेयरी पनीर दिया जा रहा है या एनालॉग उत्पाद।
स्वास्थ्य से ज्यादा उपभोक्ता को भ्रमित करने का जोखिम
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक डेयरी एनालॉग उत्पाद को स्वतः असुरक्षित खाद्य नहीं माना जा सकता। हालांकि उत्पाद की संरचना, इस्तेमाल किए गए अवयव और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। दूध की वसा और प्रोटीन को गैर-दुग्ध स्रोतों से बदलने पर पोषण मूल्य अलग हो सकता है। वनस्पति और दूध आधारित प्रोटीन की जैव-उपलब्धता एवं संरचना में भी अंतर हो सकता है।
आदेश में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, रोगियों और विशेष पोषण आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए वास्तविक डेयरी उत्पाद तथा उनके विकल्प के बीच अंतर की जानकारी को महत्वपूर्ण बताया गया है। उपभोक्ता को जानकारी दिए बिना वास्तविक पनीर के स्थान पर एनालॉग पनीर परोसा जाना पोषण संबंधी गलत प्रस्तुतीकरण, आर्थिक धोखाधड़ी और उपभोक्ता अधिकारों के हनन का जोखिम पैदा कर सकता है।
फ्रोजन डेजर्ट और कुछ मानकीकृत उत्पाद प्रतिबंध से बाहर
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज तथा मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों पर लागू नहीं होगा। प्रतिबंध मुख्य रूप से उन एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध उत्पादों पर है जो किसी दुग्ध उत्पाद की नकल करते हैं अथवा उसकी वास्तविक प्रकृति छिपाकर उपभोक्ता को भ्रमित करते हैं।
एक वर्ष या FSSAI के अंतिम मानकों तक प्रभावी रहेगा आदेश
प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा और FSSAI द्वारा Dairy Analogues अथवा संबंधित उत्पादों के संबंध में व्यापक एवं अंतिम नियामकीय मानक, गुणवत्ता मानदंड या अन्य आवश्यक विनियम अधिसूचित किए जाने तक अथवा खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश को संशोधित, प्रतिस्थापित या निरस्त किए जाने तक—जो पहले हो—प्रभावी रहेगा।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को एनालॉग पनीर एवं संबंधित प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़े खाद्य कारोबार पर तत्काल रोक लगाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आदेश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुखवीर सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर हैं। पूर्व में लिए गए नमूनों, लंबित न्यायनिर्णयन, अभियोजन अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई पर इस आदेश का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे प्रचलित विधि के अनुसार जारी रहेंगी। 
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