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भोपाल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भोपाल की टीम ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा सं

नई दिल्ली, 23 सितंबर। हलाल प्रमाणन को लेकर हलाल नियंत्रण मंच ने गंभीर आपत्तियां उठाते हुए इसे अर्थव्यवस्था, रोजगार,

ग्वालियर, 23 सितंबर। डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर में दो दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता एवं ‘विकसित भारत 2047

भोपाल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के पालन, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण, लेबलिंग

अर्चना प्रकाशन न्यास के तत्वावधान में आगामी 26 अक्टूबर को भोपाल में बाल साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा

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ताकि हर थाली में शुद्धता और स्वास्थ्य बना रहे : भोपाल में डेयरी उत्पादों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासन का विशेष अभियान शुरू

Ashwani Kumar Sinha

Thu, Jul 3, 2025

📰 भोपाल जिले में पनीर सहित डेयरी उत्पादों पर कलेक्टर की सख्त नजर — मिलावटी व नकली उत्पाद बेचने वालों पर विशेष कार्रवाई शुरू
✍️ रिपोर्ट: सत्यता पर आधारित, उपभोक्ता हित में उपयोगी समाचार
📅 भोपाल, मंगलवार | दिनांक: [तारीख डालें]

🔍 भोपाल में डेयरी उत्पादों और खाद्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासन का विशेष अभियान शुरू

भोपाल जिले में नागरिकों को मिलावटी और नकली पनीर जैसे उत्पादों से बचाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे रेस्टोरेंट, डेयरी, मिठाई दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में एनालॉग पनीर और अन्य मिलावटी उत्पादों के खिलाफ सघन जांच करें और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें।

🧀 क्या है एनालॉग पनीर और कैसे पहचाना जाए?

  • वास्तविक पनीर: दूध की वसा (Milk Fat) से बनता है।

  • एनालॉग पनीर: वनस्पति तेल, सिंथेटिक पदार्थ या अन्य कृत्रिम घटकों से बनाया जाता है, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि कानूनन अपराध भी है।

🔬 पहचान विधि (घरेलू परीक्षण):

  • एनालॉग पनीर में टिंचर आयोडीन डालने पर वह नीला या भूरा रंग दिखाता है, जबकि असली पनीर में ऐसा नहीं होता।

⚖️ कानूनी प्रावधान:

  • FSSAI अधिनियम 2006 – विनियम 2011 की धारा 50 के अनुसार:

    • मिथ्या छाप या नकली खाद्य पदार्थ बेचने पर ₹2 लाख तक का जुर्माना।

    • डिटर्जेंट, यूरिया आदि पाए जाने पर — जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

🏪 जांच और कार्यवाही का विवरण:

  • खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव और उनकी टीम ने दो दर्जन से अधिक रेस्टोरेंट और डेयरियों का निरीक्षण किया।

  • 18 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

  • रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के विरुद्ध प्रकरण सक्षम न्यायालय में पंजीबद्ध किए जाएंगे।

📣 कलेक्टर ने दिए स्पष्ट निर्देश:

  • नियमित जांच के साथ-साथ अचानक निरीक्षण (Surprise Inspection) करें।

  • जहां भी एनालॉग पनीर या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हों, वहीं मौके पर नमूना लेकर कार्रवाई की जाए।

  • जनता को भी इस विषय में जागरूक किया जाए कि वे क्या खरीद रहे हैं।

👨‍👩‍👧‍👦 जनता से अपील:

  • रेस्टोरेंट, डेयरी या दुकान से पनीर या दूध उत्पाद खरीदते समय पूछें — यह मिल्क फैट से बना है या नहीं?

  • संदेह होने पर तुरंत खाद्य विभाग को सूचना दें।

📞 संपर्क करें:
👉 खाद्य सुरक्षा कार्यालय, भोपाल
📧 fso.bhopal@mp.gov.in
📱 हेल्पलाइन: 1800-11-2100 (FSSAI)

📌 निष्कर्ष:

भोपाल जिला प्रशासन ने खाद्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, इस अभियान की शुरुआत की है।
अब यह हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि सचेत रहें, जांचें और जागरूक रहें — ताकि हर थाली में शुद्धता और स्वास्थ्य बना रहे

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