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बी.के. फूड प्रोडक्ट्स नामक बेकरी एवं मिठाई निर्माण इकाई पर : भोपाल: अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अमानक बेकरी फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, परिसर सील

Ashwani Kumar Sinha

Fri, Jul 3, 2026

भोपाल: अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में अमानक बेकरी फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, परिसर सील

भोपाल, 3 जुलाई। राजधानी भोपाल के अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया (ईंटखेड़ी) स्थित बी.के. फूड प्रोडक्ट्स नामक बेकरी एवं मिठाई निर्माण इकाई पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को आगामी आदेश तक सील कर दिया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन, भारी गंदगी तथा अमानक परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण पाया गया।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना सक्सेना की टीम ने प्लॉट नंबर-96, अचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में दोपहर लगभग 4 बजे निरीक्षण किया।

जांच के दौरान फैक्ट्री प्रभारी इंद्र कुकेरेजा द्वारा प्रस्तुत एफएसएसएआई लाइसेंस (क्रमांक 11423010000136) वर्तमान परिसर का नहीं पाया गया। लाइसेंस बैरसिया रोड स्थित किसान मार्केट के पते पर जारी था, जबकि निर्माण कार्य पिछले लगभग एक माह से अचारपुरा स्थित इकाई में संचालित किया जा रहा था।

निरीक्षण में कुकीज़, गुलाब जामुन, क्रीम रोल एवं क्रीम बिस्कुट जैसी खाद्य सामग्री बारिश के मौसम में खुले एवं असुरक्षित वातावरण में रखी मिली। इससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका पाई गई।

जांच में यह भी सामने आया कि निर्माण स्थल पर निर्धारित मानकों के अनुरूप दीवारों पर टाइल्स नहीं थीं, पेस्ट कंट्रोल का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था तथा कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी नहीं मिली। फैक्ट्री में कार्यरत 11 श्रमिकों (6 महिला एवं 5 पुरुष) में से किसी का भी स्वास्थ्य परीक्षण (मेडिकल फिटनेस) प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा अंडों का भंडारण शाकाहारी खाद्य सामग्री के साथ किया जा रहा था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरीत है।

कार्रवाई के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के विधिवत नमूने लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने तथा जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने पर पंचनामा तैयार कर फैक्ट्री को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है।

उन्होंने चेतावनी दी कि जिले में बिना वैध लाइसेंस अथवा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए संचालित सभी खाद्य निर्माण इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी खाद्य कारोबारियों से वैध लाइसेंस प्राप्त कर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालन करने की अपील की गई है।

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