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शुद्धता या सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत की तत्काल सूचना विभाग को दे : भोपाल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: उपभोक्ता शिकायत पर दो डेयरियों से दही, बेसन, घी और मावा के नमूने लिए

Ashwani Kumar Sinha

Mon, Jul 13, 2026

भोपाल में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: उपभोक्ता शिकायत पर दो डेयरियों से दही, बेसन, घी और मावा के नमूने लिए

भोपाल, 12 जुलाई। उपभोक्ता की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजधानी भोपाल की दो प्रमुख डेयरियों पर निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के वैधानिक नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे हैं।

अभिहित अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी साधना सक्सेना ने पारमार डेयरी एंड स्वीट्स (11 नंबर स्टॉप) का निरीक्षण किया। यहां से दही और बेसन के वैधानिक नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं पर प्रतिष्ठान संचालक को सुधार सूचना (Improvement Notice) और कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर कमियां दूर कर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब या सुधार नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत लाइसेंस निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसी क्रम में मुरैना डेयरी, विट्ठल मार्केट का भी निरीक्षण किया गया, जहां से तृप्ति शुद्ध घी और मावा के वैधानिक नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अभिहित अधिकारी देवेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट, निरीक्षण के दौरान एकत्र साक्ष्यों और संबंधित कारोबारियों के स्पष्टीकरण के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता या सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत की तत्काल सूचना विभाग को दें, ताकि समयबद्ध जांच कर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके।

फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है। अंतिम निर्णय राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

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