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70 रुपये एमआरपी वाले पैकेट को 50 प्रतिशत छूट दिखाकर 35 रुपये में बेचा : भोपाल में बड़ी कार्रवाई: एक्सपायरी डेट मिटाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली फर्म का FSSAI पंजीयन तत्काल निलंबित

Ashwani Kumar Sinha

Sat, Jul 11, 2026

भोपाल में बड़ी कार्रवाई: एक्सपायरी डेट मिटाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली फर्म का FSSAI पंजीयन तत्काल निलंबित

भोपाल। कलेक्टर भोपाल के निर्देशों के पालन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने राजधानी के साप्ताहिक बाजारों में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी डेट मिटाकर खाद्य सामग्री बेचने वाली एक फर्म का FSSAI पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों पंकज श्रीवास्तव, अरुणेश पटेल, साधना सक्सेना एवं पूजा शाक्य की संयुक्त टीम ने करोंद-भानपुर क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मैसर्स राइजर इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान पर गंभीर खाद्य सुरक्षा अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद फर्म का FSSAI पंजीयन क्रमांक 21426010003332 लोकहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

जांच में पाया गया कि 500 ग्राम के 'सुपर फ्रेश कॉर्न फ्लोर' के पैकेटों पर निर्माण तिथि (PKD) और एक्सपायरी तिथि (EXP) पूरी तरह मिटाई गई थी। पैकेट पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और FSSAI लाइसेंस नंबर भी अंकित नहीं था। 70 रुपये एमआरपी वाले पैकेट को 50 प्रतिशत छूट दिखाकर 35 रुपये में बेचा जा रहा था। इसके अलावा 'स्लर्प फार्म मिलेट पैनकेक बनाना चोको-चिप' के पैकेटों के भी नमूने जांच के लिए जब्त किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती पूजा शाक्य ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियमों के तहत नोटिस जारी कर दोनों उत्पादों के नमूने सील कर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने कहा कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्सपायरी डेट मिटाकर अथवा आवश्यक कानूनी जानकारी के बिना खाद्य सामग्री बेचना गंभीर और दंडनीय अपराध है। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दोष सिद्ध होने पर 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री खरीदकर साप्ताहिक बाजारों, हाट-बाजारों या ठेलों पर बेचने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग नगर निगम और पुलिस के सहयोग से राजधानी के अन्य क्षेत्रों में भी सघन जांच एवं कार्रवाई करेगा।

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