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: हाईकोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज अक्सर बरी करने के स्पष्ट आधार के बावजूद आरोपी को दोषी करार दे देते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Admin

Sat, Sep 21, 2024
✍️😊 हाईकोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज अक्सर बरी करने के स्पष्ट आधार के बावजूद आरोपी को दोषी करार दे देते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट *केस टाइटल- वीरेंद्र सिंह और अन्य बनाम यूपी राज्य और संबंधित अपीलें 2024 लाइव लॉ (एबी) 585* इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि कई मामलों में जहां अभियुक्त स्पष्ट रूप से बरी होने का हकदार है, ट्रायल कोर्ट में पीठासीन अधिकारी केवल इसलिए दोषसिद्धि का फैसला सुना देते हैं क्योंकि वे हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने और कार्रवाई से बचना चाहते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने दहेज हत्या के एक मामले में अलीगढ़ में सत्र न्यायालय द्वारा पारित 2010 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर कुछ आपराधिक अपीलों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। डिवीजन बेंच ने 2010 में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा ट्रायल कोर्ट (जिला और सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़) के पीठासीन अधिकारी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर आपत्ति जताई। उक्त नोटिस में पीठासीन अधिकारी से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि उन्होंने अपीलकर्ताओं को धारा 498-ए [महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना], 304-बी [दहेज हत्या], और 201 [अपराध के साक्ष्य को गायब करना या अपराधी को छिपाने के लिए गलत सूचना देना] और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत बरी क्यों किया, जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत उनके खिलाफ अनुमान लगाया गया था। वास्तव में, एकल न्यायाधीश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जवाब का इंतजार किए बिना और जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जवाब संतोषजनक था या नहीं, यह तय किए बिना मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। इस मामले में, अपीलकर्ता-आरोपी को केवल धारा 506 (आई) आईपीसी (आपराधिक धमकी) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। एकल न्यायाधीश द्वारा नोटिस जारी करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए, खंडपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं, “हाईकोर्ट का ऐसा आचरण निचली अदालत में न्यायिक अधिकारियों की ओर से भय के लिए जिम्मेदार है और कई मामलों में जहां अभियुक्त स्पष्ट रूप से बरी होने का हकदार है, दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश केवल इसलिए पारित किया जाता है क्योंकि पीठासीन अधिकारी उनके निर्णयों और आदेशों पर उचित रूप से विचार किए बिना हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने और कार्रवाई करने से बचना चाहते हैं।” अपीलों पर निर्णय लेते समय, खंडपीठ ने उपरोक्त अपराधों के आरोपी/अपीलकर्ताओं को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की। हालांकि, खंडपीठ ने आरोपी आवेदकों को आपराधिक धमकी के अपराध से भी बरी कर दिया। अदालत ने अपने कार्यालय को अलीगढ़ के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सर्च का भी निर्देश दिया, यह देखते हुए कि वे अब तक सेवानिवृत्त हो चुके होंगे। इसने यह भी निर्देश दिया कि निर्णय की एक प्रति उन्हें भेजी जाए ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने मामले का निर्णय करने में कोई गलती नहीं की है, सिवाय अपीलकर्ताओं को धारा 506, भाग 1 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने की मामूली गलती को छोड़कर, जिसे हमने सुधार लिया है। उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश द्वारा भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में, संबंधित न्यायिक अधिकारी ने धारा 498-ए, 304-बी, 201 आईपीसी और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आरोपित अपराधों के तहत अभियुक्तों को बरी करने को उचित ठहराया था। अपने जवाब में, उन्होंने कहा था कि आरोपित अपराध अपीलकर्ताओं के खिलाफ साबित नहीं हुए क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले, मृतका को दहेज की मांग के संबंध में किसी भी तरह की क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, जो दहेज हत्या के अपराध को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। जिला और सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत उत्तर से सहमत होते हुए, खंडपीठ ने विशेष रूप से नोट किया कि ट्रायल जज ने मामले का फैसला करने और धारा 498-ए, 304-बी, 201 आईपीसी और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपीलकर्ताओं को आरोपों से बरी करने में कोई गलती नहीं की है। कोर्ट ने कहा, “हम भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। इसके अलावा, हमने पाया है कि आईपीसी की धारा 506 भाग 1 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना और सजा देना भी अनुचित था और ऐसा केवल ट्रायल कोर्ट को अवांछित नोटिस से बचाने के लिए आदेश दिया गया हो सकता है, जैसे कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जारी किया था”। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एकल न्यायाधीश को मामले में शामिल सभी तथ्यों और कानून पर विचार किए बिना केवल सूचना देने वाले के वकील के प्रस्तुतीकरण के आधार पर ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था। संदर्भ के लिए, मामला आरोपी मनोज से शादी के सात साल के भीतर एक महिला (कुमारी भूमिका) की मौत से संबंधित था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि वह दहेज हत्या की शिकार थी; हालांकि, बचाव पक्ष ने दावा किया था कि वह घर की छत से गिर गई थी। बड़े अपराधों के आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले से सहमत होते हुए, खंडपीठ ने कहा कि अगर किसी मृत महिला की मौत असामान्य परिस्थितियों में उसकी शादी के 7 साल के भीतर होती है, तो अदालत केवल दोषसिद्धि और सजा का आदेश पारित नहीं कर सकती है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि दहेज की मांग के सिलसिले में मृतक को उसकी मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

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