: छत्तीसगढ़ राज्य में बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़,दुष्कर्म,आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने का आदेश
Admin
Mon, Sep 11, 2023
छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम 4 के में निम्न अनुसार प्रावधान है
कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पत्र नहीं होगा।
यह आदेश आज दिनांक 11 सितंबर 2023 को जारी हुआ।
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