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: पॉक्सो केस में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी और अन्य पत्रकारों पर आरोप, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Admin

Sat, Nov 30, 2024
पॉक्सो केस में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी और अन्य पत्रकारों पर आरोप, अग्रिम जमानत याचिका खारिज गुरुग्राम की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने टीवी पत्रकार और एबीपी न्यूज़ की प्रमुख एंकर चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उस समय दायर की गई थी जब इस महीने की शुरुआत में पॉक्सो अधिनियम के तहत चित्रा त्रिपाठी और अन्य पत्रकारों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। अदालत ने केवल जमानत याचिका ही खारिज नहीं की, बल्कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर उनके आवेदन को भी नामंजूर कर दिया। चित्रा त्रिपाठी ने अदालत में तर्क दिया था कि वह महाराष्ट्र चुनाव की कवरेज और राज्य के उपमुख्यमंत्री का साक्षात्कार लेने के लिए नासिक की यात्रा कर रही हैं, जिससे उन्हें कोर्ट में पेश होने में असुविधा होगी। हालांकि, अदालत ने उनके इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कोर्ट की प्रक्रिया को गंभीरता से न लेने का संकेत है। क्या है मामला ? यह मामला पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act) से संबंधित है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम सहित कुल आठ पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोप है कि इन पत्रकारों ने अपने कार्यक्रमों में एक बच्चे के प्रकरण को सार्वजनिक रूप से प्रसारित कर उसकी निजता का उल्लंघन किया था। अन्य पत्रकार भी रडार पर इस केस में वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम और कुछ अन्य प्रमुख नाम शामिल हैं। सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मीडिया की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से बच्चों की सुरक्षा और निजता से समझौता नहीं किया जा सकता। क्या कहा अदालत ने? कोर्ट ने टिप्पणी की कि मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी पत्रकार को कानून के ऊपर नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इसे एक संवेदनशील मामला बताया और कहा कि इसमें तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

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