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जांच एवं कार्रवाई FSSAI भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियो : चूहों की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई: कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल का फूड लाइसेंस निलंबित

Ashwani Kumar Sinha

Mon, Jun 8, 2026

चूहों की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई: कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल का फूड लाइसेंस निलंबित

भोपाल, 08 जून 2026। राजधानी भोपाल स्थित डीबी सिटी, अरेरा हिल्स में संचालित डीलीजेंट होटल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोर्टयार्ड बाय मैरियट भोपाल) के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने होटल परिसर का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान होटल के किचन एवं स्टोर क्षेत्रों में चूहों की मौजूदगी पाई गई। पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड की जांच में भी परिसर में चूहों के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अतिरिक्त होटल की विभिन्न रसोइयों में स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।

जांच में यह भी सामने आया कि होटल में उपयोग किए जा रहे शुगर सैशे (चीनी के पाउच) एक तृतीय पक्ष इकाई से प्राप्त किए जा रहे थे, जिनका आवश्यक अनुमोदन एवं समर्थन उपलब्ध नहीं था। साथ ही शाकाहारी एवं मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना उचित पृथक्करण के एक साथ संग्रहित किया जाना पाया गया, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने की आशंका बढ़ जाती है।

निरीक्षण दल ने पाया कि भंडारण एवं खाद्य तैयारी से संबंधित बुनियादी ढांचा भी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं था तथा भोजन को दूषण से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग एवं खाद्य व्यवसायों का पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा था।

इन गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए FSSAI के केंद्रीय अभिहित अधिकारी ने होटल की खाद्य व्यवसाय गतिविधियों एवं उसके केंद्रीय खाद्य लाइसेंस (संख्या 11421999000174) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस केंद्रीय श्रेणी का होने के कारण जांच एवं कार्रवाई FSSAI, भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई। केंद्रीय अधिकारियों की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ समझौता करने वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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